झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उन्हें सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया.
इस फैसले के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब संबंधित ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है. मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता अरूणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने न्यायालय में उनका पक्ष रखा था.
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Hemant Soren, Jharkhand High Court, Enforcement Directorate