मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीट बीजेपी जीत गए हैं. वह भी बिना लड़े. क्योंकि मैदान में विपक्ष से कोई था ही नहीं. कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उतारा जरूर था, लेकिन नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने के कारण उनका पर्चा खारिज हो गया. इस तरह से तीसरी सीट पर महेश केवट जीत गए.
महेश केवट ने ही मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने की शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना में एक मामला दर्ज है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने हलफनामे में नहीं दी थी.
नामांकन खारिज करने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. हालांकि, इससे पहले ही गुरुवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने महेश केवट को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया. महेश केवट की जीत मीनाक्षी नटराजन की एक चूक की वजह से हो गई.
क्या थी वह चूक?
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन अपने खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी न देने के कारण खारिज हो गया.
राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद पाया गया कि नटराजन ने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में अदालत में की गई शिकायत का जिक्र नहीं करते हुए अधूरा हलफनामा दाखिल किया था.

मध्यप्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट ने निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि नटराजन ने अपने हलफनामे में तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज मामले का जिक्र नहीं किया है.
हालांकि, मीनाक्षी नटराजन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि किसी उम्मीदवार को केवल उन्हीं आपराधिक मामलों का खुलासा करना होता है जिनमें कम से कम दो साल की न्यूनतम सजा का प्रावधान हो, जबकि वर्तमान मामले में केवल समन जारी किए गए हैं.
यह भी पढ़ेंः मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द: अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस या आयोग चलेगा आर्टिकल 324 का दांव?
अब जानते हैं महेश केवट के बारे में...
बीजेपी की टिकट पर राज्यसभा जाने वाले महेश केवट आरएएस के स्वयंसेवक रहे हैं. वह 1984 से आरएसएस से जुड़े रहे हैं. वह 1995 में बीजेपी में गए थे.
महेश केवट बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं. वह पार्षद रहे हैं. ओरछा नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं और अब राज्यसभा जा रहे हैं. 52 साल के महेश केवट ओरछा के रहने वाले हैं.
यह भी पढ़ेंः अंदर सुनवाई, बाहर प्रदर्शन, बड़े-बड़े वकीलों ने रखीं दलीलें... परिमल नाथवानी मामले में आज क्या कुछ हुआ?

कभी बीजेपी को हरवाने के लिए की थी क्रॉस वोटिंग
महेश केवट को कभी कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में बीजेपी से निकाल दिया गया था. बात 2022 की है, तब आरोप लगा कि निवाड़ी परिषद अध्यक्ष के चुनाव में महेश केवट समेत 11 बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला था.
27 जून 2022 को सभी 11 नेताओं को अगले 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया गया था.
हालांकि, आरएसएस से नजदीकियां उन्हें बीजेपी से ज्यादा लंबे समय तक बाहर नहीं रख सकीं. उन्हें फिर से पार्टी में लिया गया और अब राज्यसभा भेजा जा रहा है.
कितनी संपत्ति के मालिक हैं महेश केवट?
राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में महेश केवट ने अपने पास 1.60 लाख रुपये और पत्नी के पास 20 हजार रुपये नकदी की जानकारी दी थी. उनके पास 26.34 लाख रुपये की कुल चल संपत्ति है. इसमें लगभग 10 लाख सोना है. इसके अलावा 1.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है.
यह भी पढ़ेंः झारखंड में दिलचस्प हुआ 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव, क्या फिर से दोहराएगा 2008 का इतिहास?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं