फाइल फोटो
कोलकाता:
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए माकपा द्वारा नामांकित किए गए उन उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार करे जिन्होंने समयसीमा के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप से अपने नामांकन भरे हैं.
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न्यायाधीश बी सोमाड्डर और ए मुखर्जी की एक खंडपीठ ने एसईसी को 23 अप्रैल को तीन बजे तक ईमेल के जरिेये दायर किए गए वैध आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया. अदालत ने माकपा की ओर से दायर एक अपील पर सुनवायी करते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यह उन उम्मीदवारों से संबंधित है , जिनके नाम अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूची में दिए गए हैं.
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव : 9 उम्मीदवारों ने Whatsapp के माध्यम से भरा नामांकन
एसईसी ने अपीलकर्ता की ई-मेल के जरिए नामंकन दायर करने की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. माकपा ने 800 से अधिक उम्मीदवारों की एक सूची जमा कराते हुए कहा था कि इन्हें निर्दिष्ट कार्यालय में नामांकन दाखिल करने से रोका गया था इसलिए इन्होंने एसईसी को ई-मेल के जरिए दस्तावेज भेजे.
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एसईसी ने दावे का विरोध करते हुए कहा कि उसे नामांकन के आखिरी दिन 340 शिकायतें मिली थीं जिनमें से 25 ई-मेल के जरिए भेजी गई थी. आयोग ने कहा कि 25 ई-मेल में इच्छुक उम्मीदवारों के 62 नामांकन पत्र शामिल हैं.
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एसईसी ने दावे का विरोध करते हुए कहा कि उसे नामांकन के आखिरी दिन 340 शिकायतें मिली थीं जिनमें से 25 ई-मेल के जरिए भेजी गई थी. आयोग ने कहा कि 25 ई-मेल में इच्छुक उम्मीदवारों के 62 नामांकन पत्र शामिल हैं.
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