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This Article is From Feb 19, 2019

पश्चिम बंगाल के डीजीपी बोले, सीबीआई चिटफंड घोटाले की जांच 'स्वच्छ हाथों' से नहीं कर रही

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार और कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.

पश्चिम बंगाल के डीजीपी बोले, सीबीआई चिटफंड घोटाले की जांच 'स्वच्छ हाथों' से नहीं कर रही
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार और कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. दरअसल, सीबीआई की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था. अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 20 फरवरी को होने वाली सुनवाई में तीनों को तलब किया जाए या नहीं. वहीं, सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ का ब्यौरा भी कोर्ट को देगी. सुनवाई के दौरान बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र कुमार ने शारदा मामले में अनजाने में की गई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर बिना शर्त माफी मांगी. उन्होंने कहा कि तीन फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरने में वे या कोई भी पुलिस अफसर शामिल नहीं हुआ. पुलिस अफसर सिर्फ मुख्यमंत्री को सुरक्षा दे रहे थे, क्योंकि उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है. उन्होंने कहा कि सीबीआई को चिट फंड घोटाले की जांच में सहयोग किया गया लेकिन सीबीआई ने जांच की बजाए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किए. उन्होंने कहा कि सीबीआई चिटफंड घोटाले की जांच "स्वच्छ हाथों से" नहीं कर रही है. पिछले चार साल में  सीबीआई ने अभी तक 200 से अधिक मामलों की जांच तक शुरू नहीं की है. 

कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार से 8 घंटे हुई सीबीआई की पूछताछ

इससे पहले पांच फरवरी को CBI की दो अर्ज़ियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त को सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर जवाब दायर करने को कहा. कोर्ट पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस प्रमुख से 20 फरवरी को अदालत में पेश होने को कह सकता है. 

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