फाइल फोटो
ग्रेटर नोएडा:
दादरी में जिस विवादास्पद मांस का सेवन करने पर व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गयी, उसकी फोरेंसिक प्रयोगशाला रिपोर्ट अभी आना बाकी है और इसी बीच बुधवार को जो आरोपपत्र दायर किया गया, जिसमें एक स्थानीय भाजपा नेता के बेटे का नाम प्रमुखता से है।
ग्रेटर नोएडा के पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि इस बात की फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है कि बिसहड़ा गांव में अखलाक (जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गयी थी) के फ्रिज से लिया मांस का नमूना बकरे का था या गाय का।
उन्होंने कहा, ‘प्रयोगशाला रिपोर्ट नहीं आयी है। जब भी आएगी तो हम आपको बताएंगे।’ उन्होंने बताया कि भाजपा नेता संजय राणा के बेटे विशाल राणा का नाम आरोपपत्र में प्रमुख रूप से है। बुधवार को इस मामले में मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर आरोपपत्र में विशाल समेत 15 लोगों के नाम हैं।
51 वर्षीय अखलाक के घर में गोमांस रखे होने तथा उसका सेवन किये जाने की अफवाह के आधार पर भीड़ ने उसे घर से घसीटकर निकाला था और पीट-पीटकर मार डाला था। इस हमले में उसका बेटा दानिश बुरी तरह घायल हो गया था। इस घटना के सिलसिले में भादसं (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
इसी बीच अखलाक परिवार के वकील युसूफ सैफी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख चार जनवरी है। सभी 15 आरोपी अदालत में पेश किये जाएंगे। अखलाक की बेटी शाइस्ता के बयान और अन्य जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया।
सैफी के अनुसार पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी शीघ्र ही गिरफ्तार किये जाने की संभावना है।
ग्रेटर नोएडा के पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि इस बात की फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है कि बिसहड़ा गांव में अखलाक (जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गयी थी) के फ्रिज से लिया मांस का नमूना बकरे का था या गाय का।
उन्होंने कहा, ‘प्रयोगशाला रिपोर्ट नहीं आयी है। जब भी आएगी तो हम आपको बताएंगे।’ उन्होंने बताया कि भाजपा नेता संजय राणा के बेटे विशाल राणा का नाम आरोपपत्र में प्रमुख रूप से है। बुधवार को इस मामले में मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर आरोपपत्र में विशाल समेत 15 लोगों के नाम हैं।
51 वर्षीय अखलाक के घर में गोमांस रखे होने तथा उसका सेवन किये जाने की अफवाह के आधार पर भीड़ ने उसे घर से घसीटकर निकाला था और पीट-पीटकर मार डाला था। इस हमले में उसका बेटा दानिश बुरी तरह घायल हो गया था। इस घटना के सिलसिले में भादसं (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
इसी बीच अखलाक परिवार के वकील युसूफ सैफी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख चार जनवरी है। सभी 15 आरोपी अदालत में पेश किये जाएंगे। अखलाक की बेटी शाइस्ता के बयान और अन्य जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया।
सैफी के अनुसार पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी शीघ्र ही गिरफ्तार किये जाने की संभावना है।
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