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दिल्ली में वी​केंड कर्फ्यू : यहां जाने किन लोगों को मिलेगी बाहर निकलने की छूट

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा, सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे. निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी.

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यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा.
नई दिल्ली:

कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए येलो अलर्ट और नाइर्ट कर्फ्यू के बाद अब राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है. यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा, सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे. निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी.

इन लोगों के लिए है कर्फ्यू में छूट

  1. अधिकारियों और आवश्यक व आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों को रात और सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जाएगी.
  2. भारत सरकार, उसके स्वायत्त या अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार अनु​मति दी जाएगी.
  3. न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी, दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ सदस्य के साथ-साथ मामलों की सुनवाई से जुड़े वकील, वैध पहचान पत्र, सर्विस आईडी कार्ड, फोटो एंट्री पास या अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र पेश करने पर अनुमति पा सकेंगे.
  4. विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में अधिकारियों और अधिकारियों के साथ-साथ कोई संवैधानिक पद पर तैनात व्यक्ति, वैध पहचान पत्र पेश कर अनुमति पा सकेंगे.
  5. सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य अस्पताल सेवाएं जैसे अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, परीक्षण प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग वैध आईडी कार्ड दिखा कर कर्फ्यू में छूट पा सकेंगे.
  6. वैध पहचान पत्र और डॉक्टर के पर्चे के उत्पादन पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिलाओं और रोगियों व उनके साथ परिजनों को इजाजत मिल सकेगी.
  7. कोविड​​​​-19 परीक्षण या टीकाकरण के लिए जा रहे लोग वैध पहचान पत्र दिखा कर जा सकेंगे.
  8. हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति है.
  9. वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कर्मियों को भी छूट है.
  10. वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर व्यक्तियों या छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात परीक्षा स्टाफ को वैध पहचान पत्र या परीक्षा शुल्क आदेश प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.
  11. विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने पर 20 व्यक्तियों तक विवाह संबंधी-सभा ​​के लिए आने-जाने की अनुमति होगी.

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