'ऐसे में तो हम 80 के दशक में वापस चले जाएंगे': ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बोले ओवैसी

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस तरह की याचिकाओं पर विचार करने से पूरे भारत में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी.

लखनऊ:

एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में कुछ हिंदू महिलाओं की साल भर पूजा के लिए वाराणसी की अदालत के आदेश को चुनौती दी जानी चाहिए. उच्च न्यायालय के फैसले के कुछ घंटे बाद एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने एनडीटीवी को बताया, "मैं उम्मीद कर रहा था कि अदालत इन मुद्दों को जड़ से खत्म कर देगी. अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के और मुकदमे आने वाले हैं और बाबरी मस्जिद के कानूनी मुद्दे पर यही चल रहा है."

जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत ने सोमवार को आदेश दिया कि पांच हिंदू महिलाओं की याचिका पर साल भर मस्जिद परिसर के अंदर अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वादी परिसर के रूपांतरण के लिए नहीं कह रहे थे और उनका मुकदमा "नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के साथ-साथ प्रथागत और धार्मिक अधिकार के रूप में पूजा के अधिकार तक सीमित है."

न्यायाधीश ने कहा कि मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि इससे अस्थिरता पैदा होगी, कोई दम नहीं है, जिसे विशेष रूप से इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने मामला सौंपा था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि विवाद की 'जटिलता और संवेदनशीलता' को देखते हुए, इसे अनुभवी हैंडलिंग की जरूरत है.

ओवैसी ने एनडीटीवी से कहा, "सब कहेंगे कि हम यहां 15 अगस्त 1947 से पहले रहे हैं. फिर 1991 के धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा. 1991 अधिनियम इसलिए बनाया गया था, ताकि इस तरह के झगड़े खत्म हो जाएं. लेकिन आज के आदेश के बाद, ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर और मुकदमे होंगे और हम 80 के दशक में वापस चले जाएंगे और यह एक अस्थिर प्रभाव पैदा करेगा."

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक स्थिति को 15 अगस्त, 1947 को यथावत बनाए रखता है. अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है. बाबरी मस्जिद मामला अपवाद था.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में विवादित क्षेत्र में एक मंदिर की अनुमति देने और मुसलमानों को एक मस्जिद के लिए अलग जमीन देने के आदेश के बाद, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है.

याचिका में तर्क दिया गया है कि कानून हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के अधिकारों को छीन लेता है, ताकि आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए उनके "पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों" को बहाल किया जा सके.

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस तरह की याचिकाओं पर विचार करने से पूरे भारत में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

उत्तर प्रदेश में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को लेकर पहले से ही एक मामले की सुनवाई चल रही है. मस्जिद को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर मथुरा की अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में बनाया गया है.
 


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