
वक्फ संशोधन बिल पर कल यानि 2 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा होगी. इस बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष 12 घंटों की मांग कर रहा था, लेकिन इस पर 8 घंटों की चर्चा का समय तय किया गया है. प्रश्नकाल के बाद वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा शुरू होगी. कल ही चर्चा के बाद बिल पारित कराने का फैसला लिया जा सकता है. इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल का फायदा मुस्लिम समाज को होगा. पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा करने वालों ने कुछ भी नहीं किया है.
कब बना वक्फ बोर्ड?
- 1954 में संसद से कानून पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड बना.
- 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने का कानून.
- 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन.
- 1995 में वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव.
अभी कितने वक्फ बोर्ड?
- करीब 32, अलग-अलग राज्यों में
क्या है कानूनी अधिकार?
- किसी जमीन या संपत्ति को लेने या ट्रांसफर कर सकता है.
- किसी शख्स के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कर सकता है.
- चल-अचल संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और देखरेख करता है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें जेपीसी द्वारा सुझाए गए बदलावों को शामिल किया गया है. अब इसे संसद में चर्चा और पारित करने के लिए पेश करने का रास्ता साफ हो गया है. अगस्त 2024 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किये जाने के बाद इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया था. संसदीय समिति ने बहुमत से रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. समिति के सभी 11 विपक्षी सांसदों ने असहमति के नोट पेश किए थे. यह रिपोर्ट इस महीने की शुरुआत में सौंपी गई थी.
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