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This Article is From Jun 01, 2022

अयोध्या के राममंदिर क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब, सभी दुकानों के लाइसेंस निरस्त

राम मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, "भक्त एक विशाल और सुंदर मंदिर की उम्मीद कर रहे हैं. मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि जब सूर्योदय हो तो पहली किरण भगवान राम की मूर्ति पर पड़े."

अयोध्या के राममंदिर क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब, सभी दुकानों के लाइसेंस निरस्त
मंदिर क्षेत्र के आसपास नहीं बेची जाएगी शराब
अयोध्या:

उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने राममंदिर क्षत्रे की शराब दुकानों को लेकर बड़ा फैसला किया है. दरअसल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को जानकारी दी कि अयोध्या में 'श्री राम मंदिर' क्षेत्र की सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भीमराव अंबेडकर ने आबकारी दुकान नियम, 1968 में किए गए संशोधनों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी. जिसके जवाब में राज्य मंत्री ने अपना जवाब दिया.

इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भ गृह के निर्माण के बाबत पहली शिला रखी.  आदित्यनाथ गर्भगृह में पहला नक्काशीदार पत्थर रख कर समारोह में हिस्सा लिया. इस अवसर पर देश भर से संतों और संतों को आमंत्रित किया गया है. विश्व हिंदू परिषद के नेता शरद शर्मा के अनुसार, राम मंदिर का गर्भगृह लाल पत्थरों से तैयार किया जाएगा, जो कि "बहुत शुभ होगा."

ट्रस्ट के अनुसार, मंदिर का गर्भगृह जनवरी 2024 (मकर संक्रांति) तक तैयार हो जाएगा, जहां भगवान राम की मूर्ति रखी जाएगी और लोग पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ेंगे. राम मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, "भक्त एक विशाल और सुंदर मंदिर की उम्मीद कर रहे हैं. मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि जब सूर्योदय हो तो पहली किरण भगवान राम की मूर्ति पर पड़े."

ये भी पढ़ें: 'यह एक राष्ट्र मंदिर होगा'- CM योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह की नींव रखी, निर्माण का दूसरा चरण शुरू

आचार्य ने कहा, "गर्भगृह को लाल पत्थर से बनाया जा रहा है.."अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है. 5 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया और तब से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है. भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (अब सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर, 2019 को सर्वसम्मति से हिंदुओं के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था.

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