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This Article is From Feb 12, 2024

उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, SC ने कहा- जल्द देंगे अगली डेट

उद्धव गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. स्पीकर ने अपने फैसले में सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था.

उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, SC ने कहा- जल्द देंगे अगली डेट
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई सोमवार को टल गयी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगली डेट जल्द लगाएंगे. एकनाथ शिंदे गुट ने उद्वव गुट की याचिका अदालत में विरोध किया. शिंदे गुट ने कहा कि हमने बॉम्बे हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की है दो जगह एक ही मामले पर सुनवाई कैसे हो सकती है. शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की दलील पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगली सुनवाई मे हम देखेंगे की इसे पहले कहां सुना जा सकता है. 

उद्धव गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. स्पीकर ने अपने फैसले में सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था. इसके साथ ही, शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था. स्पीकर के इस फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ठाकरे गुट का कहना है कि महज विधानमंडल में बहुमत के आधार पर शिंदे ग्रुप को ही असल शिवसेना मानने का स्पीकर का फैसला ग़लत है. 

उद्धव गुट ने स्पीकर के एक अन्य फैसले पर भी उठाया है सवाल
उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं को खारिज करने के स्पीकर के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बीते साल जून में अविभावित शिवसेना के 16 विधायक बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे. बाद में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी. शिंदे सीएम बने थे, जबकि बीजेपी नेता और पूर्ण सीएम देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे. 

महारष्ट्र में लंबे समय से जारी है राजनीतिक उठापटक
बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले साल जून में सियासी उठापटक शुरू हुई थी. ये सियासी उठापटक 11 महीने तक चली. 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था. उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, ऐसे में कोर्ट पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकता.

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