विज्ञापन
This Article is From Mar 18, 2011

सर्वोच्च न्यायालय में तिवारी की अपील खारिज

इस अपील में उन्होंने डीएनए परीक्षण के लिए रक्त के नमूने जमा कराने का निर्देश देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी। इस अपील में उन्होंने डीएनए परीक्षण के लिए रक्त के नमूने जमा कराने का निर्देश देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने यह आदेश रोहित शेखर की पितृत्व याचिका की सुनवाई के दौरान दिया था। शेखर ने तिवारी का पुत्र होने का दावा किया है। न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कानून के प्रश्न पर नोटिस जारी किया। न्यायालय ने कहा कि इस मसले में कई जटिलताएं हैं। न्यायालय ने कहा कि रक्त के नमूनों के आधार पर डीएनए परीक्षण के स्थान पर तिवारी की ओर से सुझाए गए पांच प्रस्ताव अस्वीकार्य हैं। न्यायालय ने कहा कि पहले की सुनवाई में कही गई बात यथावत रहेगी। इससे पहले न्यायालय ने गत 14 मार्च को कहा था कि 85 वर्षीय नेता को डीएनए परीक्षण कराना होगा लेकिन उन्हें रक्त का नमूना देने के स्थान पर विकल्प सुझाने को कहा था।
लेखक के बारे में
img
Indo Asian News Service
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
सर्वोच्च न्यायालय, तिवारी, अपील
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com