सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सरकार ने जजों की नियुक्ति से जुड़ा मेमोरेंडम (एमओपी) बनाकर चीफ जस्टिस को भेजा है. अब प्रधान न्यायाधीश और कॉलेजियम इस पर अंतिम फैसला लेगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के दायरे में एमओपी तैयार किया है.
सूत्रों के मुताबिक नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है. जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले एमओपी के चलते नहीं रुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम जजमेंट के बाद 52 जजों की नियुक्ति की गई है और हाईकोर्टों के 110 एडिशनल जजों को कन्फर्म किया गया है. बताया जाता है कि 250 जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है.
जजों के सिलेक्शन के लिए रिटायर्ड या वर्तमान जज होना चाहिए. हालांकि कोलेजियम इससे इनकार कर चुका है. उसके अनुसार जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पांच जज बाकी जजों की राय भी लें. हाईकोर्ट के जजों के सिलेक्शन में मुख्यमंत्री और एडवोकेट जनरल भी शामिल हों. महिलाओं और एससी/एसटी के मामले में सीनियरटी में छूट दी जाए और जजों के खिलाफ शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट ही देखे.
सूत्रों के मुताबिक नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है. जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले एमओपी के चलते नहीं रुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम जजमेंट के बाद 52 जजों की नियुक्ति की गई है और हाईकोर्टों के 110 एडिशनल जजों को कन्फर्म किया गया है. बताया जाता है कि 250 जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है.
जजों के सिलेक्शन के लिए रिटायर्ड या वर्तमान जज होना चाहिए. हालांकि कोलेजियम इससे इनकार कर चुका है. उसके अनुसार जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पांच जज बाकी जजों की राय भी लें. हाईकोर्ट के जजों के सिलेक्शन में मुख्यमंत्री और एडवोकेट जनरल भी शामिल हों. महिलाओं और एससी/एसटी के मामले में सीनियरटी में छूट दी जाए और जजों के खिलाफ शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट ही देखे.
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