निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि इसने 80 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों पर काम करना शुरू कर दिया है. आयोग का यह कदम कानून मंत्रालय द्वारा हाल ही में चुनाव नियमों में किए गए संशोधन के बाद आया है. कानून मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करते हुए ‘अनुपस्थित मतदाता' का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को शामिल किया गया है जो डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे.
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बता दें, ‘अनुपस्थित मतदाता' किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान करने को संदर्भित करता है, जो मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ होता है. अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों श्रेणियों के मतदाता मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ होते हैं और इसलिए वे मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह जाते हैं. अधिकारी ने कहा, ‘इससे इन दोनों श्रेणियों के लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में सुविधा होगी और इससे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा.' आयोग ने कहा कि नियोजित दिशा निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की पहचान करना, संपर्क करने के तरीके तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उचित मतदान केंद्र पर मतदान सुनिश्चित करना प्रमुख होगा.
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