
तेलंगाना के प्रणय ऑनर किलिंग मामले में अदालत का फैसला आया है. अदालत ने दोषी सुभाष शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. एससी/एसटी सेशंस सेकंड एडिशनल कोर्ट ने इस मामले के अन्य सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 302, 120बी, 109, 1989 और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत सजा सुनाई गई है. बता दें कि साल 2018 में दलित व्यक्ति प्रणय पेरुमल्ला की हत्या उसकी पत्नी के सामने कर दी गई थी.
जानें क्या पूरा केस
प्रणय पेरुमल्ला ने अमृता से लव मैरिज की थी. इस शादी से अमृता के परिवार वाले खुश नहीं थे. क्योंकि प्रणय पेरुमल्ला दलित था. ऐसे में अमृता के पिता मारुति राव ने प्रणय पेरुमल्ला की हत्या की साजिश रच डाली. प्रणय पेरुमल्ला की हत्या के लिए मारुति राव ने भाड़े के हत्यारे को काम पर रखा. जिसके बाद प्रणय पेरुमल्ला की दिनदहाड़े हत्या कर दी.
प्रणय पेरुमल्ला की हत्या उस समय की गई जब वह अपनी गर्भवती पत्नी अमृता के साथ अस्पताल से बाहर निकल रहा था. मारुति राव ने प्रणय की हत्या के लिए सुभाष शर्मा सहित भाड़े के हत्यारों रखे थे. यह अपराध सीसीटीवी में कैद हो गया था. जिसके कारण लोगों में आक्रोश फैल गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर मारुति राव को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन बाद में जेल में रहते हुए 2020 में उसने आत्महत्या कर ली थी.
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