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मंडला मनेरी नरसंहार: 6 लोगों की नृशंस हत्या के दोषी हरीश सोनी को फांसी, कौन सी मामूली बात पर क‍िए थे मर्डर?

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मनेरी नरसंहार मामले में निवास अपर सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी हरीश सोनी को फांसी की सजा सुनाई है. वर्ष 2020 में हुई इस वारदात में एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों सहित छह लोगों की तलवार और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी. दूसरे आरोपी संतोष की पहले ही मौत हो चुकी है. अदालत के फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत बताया है.

मंडला मनेरी नरसंहार: 6 लोगों की नृशंस हत्या के दोषी हरीश सोनी को फांसी, कौन सी मामूली बात पर क‍िए थे मर्डर?

Madhya Pradesh News:  मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मनेरी हत्याकांड में निवास अपर सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी हरीश सोनी को फांसी की सजा सुनाई है.

जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2020 को बीजाडांडी थाना क्षेत्र के ग्राम मनेरी में दिल दहला देने वाली नरसंहार की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी हरीश और संतोष ने मिलकर तलवार और कुल्हाड़ी से एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों सहित छह लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी.

आरोपियों ने एक ही परिवार के दो मासूम ओम सोनी और सियांश सोनी सहित दिनेश सोनी, विनोद सोनी, प्रिया सोनी और राजेंद्र सोनी की हत्या की थी. इस मामले में दूसरे आरोपी संतोष की पहले ही मौत हो चुकी है.

फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने पर संतुष्टि जाहिर की है. वहीं, एडीपीओ उज्ज्वला ने घटनाक्रम बताते हुए फैसले को उचित और ऐतिहासिक बताया. 

बता दें कि 15 जुलाई 2020 को ग्राम मनेरी में आरोपियों ने इस नरसंहार को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि मृतक पक्ष के लोग उनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकान को नहीं बनने दे रहे हैं. इसी छोटी सी रंजिश को लेकर इतने भयंकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया. 

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