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टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड केस: आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर SC में सुनवाई टली

साल 2022 में उदयपुर के मालदास इलाके में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या कर दी गई थी. दोनों आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हाथों में है.

टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड केस: आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर SC में सुनवाई टली
जस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद को जमानत दे दी थी.
  • कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड के आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है
  • सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जावेद को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी
  • मृतक कन्हैया लाल के बेटे और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने की मांग की है
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नई दिल्ली:

कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड के एक आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए आरोपी को समय दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. मृतक कन्हैयालाल के बेटे और NIA ने आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस किया जारी था.

कन्हैया लाल के बेटे ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद को जमानत दे दी थी. याचिका में कहा गया है कि जावेद का अपराध गंभीर है और जावेद ने हमलावरों को कन्हैया लाल के ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी और हत्यारों को कन्हैया लाल के दुकान में होने की भी जानकारी दी थी.

क्या है पूरा मामला

साल 2022 में उदयपुर के मालदास इलाके में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या कर दी गई थी. दोनों आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था.  इस वीडियो में उन्होंने "सिर काटने" का दावा किया था. घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. उदयपुर के दर्जी का सिर काटने की घटना से पूरे देश में सार्वजनिक आक्रोश फैल गया था. मामला सामने आने के बाद उदयपुर के धानमंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में 29 जून, 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा फिर से दर्ज किया गया था. 

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