नई दिल्ली:
तमिलनाडु की अनीता की खुदकुशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है. बुधवार को कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है. मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली नीट (NEET) यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के खिलाफ आवाज उठाने वाली 17 साल की दलित छात्रा एस अनिता की बुधवार को आत्महत्या का मामले में दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई.
नीट की काउंसलिंग में हिस्सा लेने का आखिरी मौका, 7 सितंबर तक होगी काउंसलिंग
सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर लड़ाई लड़ने वाली लड़की हार गई जिंदगी की जंग
दरअसल, तमिलनाडु के अरियालुर जिले की रहने वाली छात्रा अनीता नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली दलित स्टूडेंट थी. अनिता 12वीं की टॉपर थीं. बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय अनीता ने आत्महत्या इसलिए की है क्योंकि वो 12वीं की टॉपर होने के बाद भी मेडिकल सीट पाने में सफल नहीं हो पाई थी. बता दें कि तमिलनाडु ने इस साल राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) से राज्य को बाहर रखने के लिए अधिसूचना जारी की थी.
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