विज्ञापन
This Article is From Nov 05, 2022

नौकरियों और उच्च शिक्षा में EWS को आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को

केंद्र के 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, संविधान पीठ सात नवंबर को फैसला सुनाएगी

नौकरियों और उच्च शिक्षा में EWS को आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सोमवार सात नवंबर को फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच यह फैसला सुनाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को सही बताया था.  

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
EWS Reservation, Supreme Court, Jobs
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com