किसान आंदोलन (Farmers' Movement) पर कल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आएगा. किसान आंदोलन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी करेगा. किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों की "गलत धारणा" को दूर करने की जरूरत है.
कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों ने यह गलत धारणा दी है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया या मुद्दों की जांच नहीं की. हलफनामे में कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं बल्कि दो दशकों के विचार-विमर्श का परिणाम हैं. देश के किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा और ऊपर एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है, इसलिए कोई भी निहित अधिकार छीना नहीं गया है.
हलफनामे में आगे कहा गया है कि "केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किसानों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है और किसी भी प्रयास में कमी नहीं की है.
किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रेक्टर रैली निकालने पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में केंद्र सरकार ने कहा है कि 26 जनवरी को किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाले जाने पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे. सुप्रीम कोर्ट कल केंद्र की अर्जी पर सुनवाई कर सकता है.
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