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This Article is From Sep 17, 2018

सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुनवाई टली 

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की याचिका पर सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी है.

सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुनवाई टली 
याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बदलाव करेंगे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की याचिका पर सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी है. याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बदलाव करेंगे. बदली हुई परिस्थतियों को लेकर फिर से याचिका में बदला होगा. दरअसल 2014 में पूर्व प्रधानंमंत्री राजीव गांधी के साथ मारे गए लोगों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तमिलनाडु सरकार के हत्यारों की रिहाई के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले वो केंद्र सरकार की अर्जी पर फैसला देगा जिसमें रिहाई के अधिकार को केंद्र सरकार का बताया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार की अर्जी पर फैसला दे दिया है, लिहाजा 2014 में एस अब्बास व अन्य द्वारा दाखिल याचिका को अब सुनवाई के लिए लगाया गया. 

तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने कहा- राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया जाए, पीड़ित परिजनों ने किया विरोध

आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv gandhi Assassination) में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 7 दोषियों को रिहा करने के मामले में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने कहा था कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया जाए, जबकि राजीव के साथ मारे गए लोगों के परिजनों ने इस फैसले का विरोध किया है. तमिलनाडु के मंत्री डी जयकुमार ने पत्रकारों को बताया था कि मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया. सातों दोषियों मुरूगन, संतन, पेरारीवलन, जयकुमार, रविचन्द्रन, रॉबर्ट पायस और नलिनी को रिहा करने के लिए राज्यपाल पुरोहित को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया.  

रिहा होंगे राजीव गांधी के हत्यारे? तमिलनाडु सरकार राज्यपाल से करेगी सिफारिश 

 
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