सुप्रीम कोर्ट पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) की याचिका पर आज सुनवाई करेगा. पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था. बता दें की सीबीआई ने पी चिदंबरम को कुछ दिन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसे सीबीआई कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. फिलहाल सीबीआई पी चिदंबरम से पूछताछ कर रही है. सप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर भानुमति और एएस बोपन्ना पी चिदंबरम की उस याचिका पर सुनवाई करेंगे जिसमें आईएनएक्स मामले (INX Media Case) में उनके खिलाफ पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और बाद में हिरासत में लिए जाने के बाद सीबीआई कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को बड़ी राहत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 3 सितंबर तक रोक लगा दी थी. साथ ही विशेष कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ती की अग्रिम जमानत पर फैसला 3 सितंबर तक सुरक्षित भी रख लिया था. वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिरह नहीं करने पर ईडी को फटकार भी लगाई है. बता दें, इस केस में पी चिदम्बरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम की अंतरिम राहत बुधवार को खत्म हो गई थी. दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को 22 अगस्त तक राहत दी थी. सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है.
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पिछली सुनवाई के दौरान एजेंसी के तरफ से कोर्ट में दलील दी गयी थी कि कार्ति चिदम्बरम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे है. जब भी कार्ति चिदम्बरम विदेश जाते है तभी वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करते है. तो वहीं कार्ति चिदम्बरम के वकील ने इन आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है. पी चिदम्बरम का कोर्ट में पक्ष कपिल सिब्बल ने रख रहे हैं.
कपिल सिब्बल ने कोर्ट से सुनवाई के दौरान कहा था कि उनके क्लाइंट पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को फंसाया जा रहा है और एजेंसी के पास कोई ग्राउंड नहीं है गिरफ्तार करने के लिए. इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 जुलाई को चार्जशीट दायर कर दी थी लेकिन अभी भी कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है.
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बता दें, एयरसेल मैक्सिस मामला 2006 का है. सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है कि एक विदेशी फर्म को कैसे पी चिदम्बरम ने एफआईपीबी का स्वीकृति दे दी जबकि स्वीकृति केवल सीसीईए (कैबिनेट कमिटी ओन इकनोमिक अफेयर्स) ही दे सकती थी. ईडी भी इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है. चिदम्बरम से इस मामले में एजेंसी सवाल जवाब कर चुकी है, लेकिन अग्रिम जमानत का एजेंसी कोर्ट में विरोध कर रही है. 3,500 करोड़ की एयरसेल मैक्सिस डील में दोनों एजेंसी जांच कर रही है.
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