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This Article is From Dec 17, 2013

कैंपा कोला फ्लैटों के मामले पर सुनवाई 6 जनवरी को

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कैंपा कोला फ्लैट मालिकों की याचिका पर वह सुनवाई 6 जनवरी को करेगा। याचिका में कोर्ट के पिछले आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें उन्हें मंजूर योजना का उल्लंघन कर निर्मित फ्लैटों को खाली करने के लिए कहा गया है।

न्यायालय की पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अनियमित बताए गए फ्लैटों में रहने वालों ने पहले ही ढांचे को नियमित करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम को जुर्माना चुका दिया है। इस पर न्यायमूर्ति एचएल दातु की अध्यक्षता वाली पीठ ने छह जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

अदालत से कहा गया कि नगर निगम को जुर्माने की अदायगी  की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत पूछे गए एक सवाल के तहत मिली। अदालत से कहा गया कि पिछली सुनवाइयों में यह सूचना उपलब्ध नहीं थी।

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