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This Article is From Jun 12, 2020

नोएडा के DM का आदेश गलत, देश में लागू SOP के उलट नियम सही नहीं : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली-एनसीआर में आवाजाही को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने नोएडा के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है.

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नोएडा के DM का आदेश गलत, देश में लागू SOP के उलट नियम सही नहीं : सुप्रीम कोर्ट
मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में आवाजाही को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने नोएडा के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा डीएम के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के विपरीत दिशा-निर्देश नहीं हो सकते हैं. ऐसी स्थितियां अराजकता पैदा कर सकती हैं. इस मामले को लेकर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है और नोएडा डीएम को अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि  हम आदेश पारित कर सकते हैं स्पष्ट कर सकते हैं कि नोएडा का आदेश खराब है और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी. 

बता दें कि नोएडा डीएम ने पिछले दिनों कोरोना के मामले पाए जाने पर संक्रमित घर को सील करने के बजाय पूरे इलाके को सील करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों की मीटिंग के ब्यौरे पर सुनवाई के दौरान नोएडा डीएम के आदेश की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जारी गाइड से उलट किसी ज़िले के लिए अलग गाइडलाइन या SOP नहीं हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के डीएम से अपने आदेश पर तुरंत पुनर्विचार करने को कहा है. 

बता दें कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में गुरुवार को 28 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. जिला निगरानी अधिकारी सुनील दोहरे ने बताया कि बृहस्पतिवार को आई जांच रिपोर्ट में 28 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जिसके बाद अब जिले में मरीजों की कुल संख्या 735 हो गई है. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अब तक जिले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है. 

Video: राज्य 15 दिनों के भीतर मजदूरों को उनके गांव भेजें: सुप्रीम कोर्ट

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