नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को को यह याचिका दाखिल की गई है कि चुनाव लड़ते समय प्रत्याशी अपनी आय के स्रोत के बारे में भी हलफनामे में जानकारी दें। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा गया था कि अभी तक प्रत्याशियों को चुनावी हलफनामे में आय के स्रोत्र की जानकारी नहीं देनी होती।
याचिका में कहा गया है कि उम्मीदवार हलफनामे में अपनी जो आय बताते हैं वो चुनाव जीतने के कुछ समय बाद अक्सर काफी बढ़ जाती है इसलिए चुनाव के पहले हलफनामे में उम्मीदवार को ये भी बताना चाहिए कि उसकी जो संपत्ति और और आय है उसका स्रोत क्या है।
चार हफ्ते में केंद्र और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट नें अपना जवाब दाखिल करना है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा गया था कि अभी तक प्रत्याशियों को चुनावी हलफनामे में आय के स्रोत्र की जानकारी नहीं देनी होती।
याचिका में कहा गया है कि उम्मीदवार हलफनामे में अपनी जो आय बताते हैं वो चुनाव जीतने के कुछ समय बाद अक्सर काफी बढ़ जाती है इसलिए चुनाव के पहले हलफनामे में उम्मीदवार को ये भी बताना चाहिए कि उसकी जो संपत्ति और और आय है उसका स्रोत क्या है।
चार हफ्ते में केंद्र और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट नें अपना जवाब दाखिल करना है।
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