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This Article is From Oct 01, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर स्कूल जॉब मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

इस मामले में चटर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, वह पिछले दो साल दो महीने से जेल में हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो दशहरे की छुट्टियों के बाद मामले की अगली सुनवाई करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर स्कूल जॉब मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस पर ईडी से जवाब मांगा है. 

इस मामले में चटर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, वह पिछले दो साल दो महीने से जेल में हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो दशहरे की छुट्टियों के बाद मामले की अगली सुनवाई करेंगे. अप्रैल में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले में पूर्व राज्य मंत्री को जमानत देने से मना कर दिया था. इसके बाद अधिवक्ता मीशा रोहतगी के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में जमानत की अपील दायर की गई थी. 

उच्च न्यायालय ने पाया कि ईडी ने चटर्जी से जुड़े परिसरों से 54.88 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. चटर्जी के 21 महीनों तक हिरासत में रहने के तर्क के जवाब में कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र कुमार जैने के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला दिया गया था. 

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Supreme Court Of India, Enforcement Directorate, PMLA, Partha Chatterjee
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