राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के 309 नगरीय निकायों में होने वाले आम चुनावों के लिए मतदान के दिनों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. यह निर्णय मतदाताओं को मताधिकार प्रयोग के लिए लिया गया है. 9 सितंबर (बुधवार) और 11 सितंबर (शुक्रवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश रहेगा.
संयुक्त शासन सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान दो चरणों में होगा. पहला चरण 9 सितंबर 2026 बुधवार और दूसरा चरण 11 सितंबर 2026 शुक्रवार को होगा. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था, जिसके आधार पर छुट्टी घोषित की गई है.
27 अगस्त को जारी होगी अधिसूचना
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस बार राजस्थान में कुल एक करोड़ 44 लाख 3 हजार 853 वोटर मतदान करेंगे. चुनाव की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी होगी. निकाय प्रमुख के चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 सितंबर को होगा. नगरीय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी है. ऐसे में निकाय चुनाव को प्रदेश में स्थानीय स्तर पर बड़े राजनीतिक शक्ति-परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है.
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