विज्ञापन
This Article is From Feb 23, 2017

MP प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट में हुई गड़बड़ी की जांच CBI से कराने की मांग को SC ने नकारा

MP प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट में हुई गड़बड़ी की जांच CBI से कराने की मांग को SC ने नकारा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस याचिका को पूर्व में ही ख़ारिज कर चुका है
  • आनंद राय का आरोप है कि PET में भी व्यापम की तरह घोटाला हुआ है
  • डा. राय ने व्यापम घोटाला उजागर करने में अहम भूमिका निभाई
  • PMT की तरह PET फर्जी तरीके से पास करने वालों की पहचान हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली: व्यापमं और पीएमटी घोटाले की तरह पीईटी यानी प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट के नाम पर हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने और फर्जी छात्र व अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में पूर्व में फैसले पारित हो चुके हैं. लिहाजा,नए सिरे कोई हस्तक्षेप करने का कारण नहीं दिखता.

व्यापम घोटाले के विसलब्लोअर डा. आनंद राय की याचिका में कहा गया है कि पीएमटी की तरह पीईटी फर्जी तरीके से पास करने वालों की पहचान हुई. अधिकारियों के नाम भी उजागर हुए, लेकिन एसटीएफ ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की.  बाद में मामला सीबीआई के पास चला गया, उसने भी पड़ताल शुरू नहीं की. कोर्ट से मांग की थी कि मामले में सीबीआई को जांच शुरू करने के लिए आदेश दिया जाए.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court (SC), Activists Demand, Public Interest Litigation, CBI Investigation, प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट, व्यापमं और पीएमटी घोटाले, सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, व्यापम घोटाले
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com