मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस याचिका को पूर्व में ही ख़ारिज कर चुका है
नई दिल्ली:
व्यापमं और पीएमटी घोटाले की तरह पीईटी यानी प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट के नाम पर हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने और फर्जी छात्र व अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में पूर्व में फैसले पारित हो चुके हैं. लिहाजा,नए सिरे कोई हस्तक्षेप करने का कारण नहीं दिखता.
व्यापम घोटाले के विसलब्लोअर डा. आनंद राय की याचिका में कहा गया है कि पीएमटी की तरह पीईटी फर्जी तरीके से पास करने वालों की पहचान हुई. अधिकारियों के नाम भी उजागर हुए, लेकिन एसटीएफ ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. बाद में मामला सीबीआई के पास चला गया, उसने भी पड़ताल शुरू नहीं की. कोर्ट से मांग की थी कि मामले में सीबीआई को जांच शुरू करने के लिए आदेश दिया जाए.
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में पूर्व में फैसले पारित हो चुके हैं. लिहाजा,नए सिरे कोई हस्तक्षेप करने का कारण नहीं दिखता.
व्यापम घोटाले के विसलब्लोअर डा. आनंद राय की याचिका में कहा गया है कि पीएमटी की तरह पीईटी फर्जी तरीके से पास करने वालों की पहचान हुई. अधिकारियों के नाम भी उजागर हुए, लेकिन एसटीएफ ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. बाद में मामला सीबीआई के पास चला गया, उसने भी पड़ताल शुरू नहीं की. कोर्ट से मांग की थी कि मामले में सीबीआई को जांच शुरू करने के लिए आदेश दिया जाए.
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