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This Article is From Jul 20, 2020

राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज, याचिकाकर्ताओं पर लगा जुर्माना

अयोध्या में रामजन्म भूमि की खुदाई करने और कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया.

राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज, याचिकाकर्ताओं पर लगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को बताया तुच्छ (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

अयोध्या में रामजन्म भूमि (Ram Janmabhoomi) की खुदाई करने और कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज खारिज कर दिया. साथ ही दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने याचिकाओं को तुच्छ कहते हुए खारिज कर दिया. जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वो जनहित में इस तरह की याचिका कैसे दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट ने उन्हें एक महीने में जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं.  सुप्रीन कोर्ट ने कहा कि आप जनहित के नाम पर ऐसी बेकार याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं. आप दंड के भागी हैं. कोर्ट ने कहा कि आप पर इसलिए जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि ऐसी गलती आप दोबारा न करें. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला किया है कि और यह कोर्ट के आदेश को खत्म करने का प्रयास है. जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,यह क्या बकवास है जो आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं?  हम इन दोनों संगठनों की गतिविधि की CBI जांच का आदेश देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अयोध्या मुद्दे पर SC के फैसले को रद्द करने का प्रयास है.  

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्म भूमि विवाद में हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था और मुस्लिम पक्ष को 5 एक़ड़ की जमीन दी थी. राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर की आधारशिला अगले महीने रखी जाएगी. याचिकाकर्ताओं ने नए राम मंदिर ढांचे के लिए नींव की खुदाई के दौरान जो भी कलाकृतियों को पाया जाएगा, उनका संरक्षण भी जल्द ही शुरू करने की मांग की थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में यह किए जाने की मांग थी. 

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