विज्ञापन
This Article is From May 09, 2025

OTT, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, जानें क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.

OTT, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, जानें क्या कहा
OTT और सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने OTT और सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक को लेकर दायर एक और याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर इस याचिका मे कुछ अतिरिक्त तथ्य है तो इसी मुद्दे पर दाखिल पुरानी याचिका में इस मांग को रखें.बता दें कि इसी मामले पर दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र सरकार से जवाब मांग चुका है. अदालत में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.

सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जारी किया था नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा एक्स कार्प, अमेजन, उल्लू डिजिटल, नेटफ्लिक्स, एएलटी बालाजी, एमयूबीआइ, गूगल, एप्पल और मेटा को भी नोटस जारी कर अश्लल कंटेंट पर जवाब मांगा था. हलांकि अदालत ने ये भी कहा था कि इस मामले में उसके दखल की गुंजाइश सीमित हो सकती है.

 OTT प्लेटफॉर्म्स के नोटिस में क्या है?

बता दें कि फरवरी महीने में केंद्र ने इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बीच OTT प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस जारी कर आचार संहिता का पालन करने के निर्देश भी दिए थे. आईटी नियमों (2021) के तहत आचार संहिता का पालन करने और क्रिटिकल सेल्फ रेगुलेशन को सुनिश्चित करने और बच्चों को 'ए' रेटेड कंटेंट कंज्यूम करने से रोकने के लिए एक्सेस कंट्रोल लागू करने की चेतावनी दी गई थी..

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com