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This Article is From Apr 24, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
सु्प्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को कहा कि आपको कोर्ट नहीं बल्कि सरकार के पास जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि आप सबसे प्रभावशाली पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऐसे में आपको सरकार से बात करनी चाहिए. कोर्ट ऐसे मामलों में सरकार को कैसे निर्देश दे सकती है कि वो कमिशन की सिफारिशें लागू कराएं. वैसे भी ये सिफारिशें सरकार पर बाइंडिंग नहीं हैं और ये पोलिसी निर्णय हैं. आप खुद ही सरकार हैं आपको खुद सरकार को कहना चाहिए.

दरअसल बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा कमिशन और जस्टिस वैंकटचलैया कमिशन की मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की सिफारिशों को लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन के लिए सरकार को निर्देश जारी करे.

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