विज्ञापन
This Article is From Aug 07, 2014

हरियाणा के गुरुद्वारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा

हरियाणा के गुरुद्वारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी और एचएसजीपीसी के बीच जारी विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आज जो स्थिति है, वही बरकरार रहेगी।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह राज्य में कानून-व्यवस्था न बिगड़ने दे। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में न ले। कोर्ट ने गुरुद्वारों पर जबरन कब्जा न किए जाने की भी बात कही है।

न्यायालय ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

करीब एक महीने पहले बनी एचएसजीपीसी ने गुरुद्वारों पर कब्जा लेना शुरू कर दिया था। बुधवार को कुरुक्षेत्र में छठी पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ लोगों की झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
एसजीपीसी, एचएसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, SGPC, HSGPC, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Supreme Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com