सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर की सफाई और मरम्मत करने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर की छत, भगवान की मूर्ति की मरम्मत और पानी की दो टंकियों की सफाई का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाले, सीवर का गंदा पानी न तो मंदिर में जाए और न ही जलाशय में. सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से कहा कि 15 मई तक सीवर लाइन का निर्माण करे और उसका रुख मंदिर से दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए.
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति मंदिर के छत, भगवान की मूर्ति की मरम्मत और पानी की दो टंकियों की सफाई का टेंडर निकाले. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि टेंडर उन्हीं को दिया जाए जो मंदिर की मरम्मत के काम में एक्सपर्ट हों. पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति मंदिर के छत, भगवान की मूर्ति की मरम्मत और पानी की दो टंकियों की सफाई का टेंडर निकाले. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि टेंडर उन्हीं को दिया जाए जो मंदिर की मरम्मत के काम में एक्सपर्ट हों. पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.
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