आम्रपाली प्रोजेक्ट (Amrapali Projects) को NBCC के हवाले करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए NBCC को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस में NBCC को ये बताने को कहा है कि क्या वो ये ज़िम्मेदारी निभाने को राजी है? NBCC को कोर्ट ने दो दिनों में अपना रुख बताने को कहा है. जेपी मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा कि वो जेपी इंफ्राटेक पर करोड़ों रुपए के कर बकाए में छूट देने को राजी है अगर NBCC इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की ज़िम्मेदारी ले ले.
जेपी ग्रुप ने कोर्ट से गुजारिश कर कहा कि उसे एक बार जेपी इंफ्राटेक को फिर से खड़ा होने का मौका देना चाहिए. क्योंकि वो सभी ऋणदाता बैंकों को बकाया लौटाने और सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स तीन साल मे पूरे करने को तैयार है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो पहले NBCC को सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स देने के विकल्प पर ही विचार करना चाहता है.
VIDEO: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का RERA रजिस्ट्रेशन रद्द करने का दिया आदेश
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