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This Article is From May 19, 2022

हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर जताई नाराजगी, कही ये बात

जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई मुद्दों को एक साथ टैग किया गया है. धर्म संसद में हेट स्पीच के मामलों और सार्वजनिक भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट आदि से जुड़े अन्य मामलों को अलग करने की आवश्यकता है. हम IT एक्ट के तहत नियम लेकर आए हैं .

हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर जताई नाराजगी, कही ये बात
हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई...
नई दिल्ली:

हेट स्पीच मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. कोर्ट ने मामले में केंद्र पर नाराज़गी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में मुद्दों को अलग किया था और आपको मामलों का चार्ट दाखिल करने के लिए कहा था. आपने चार्ट दाखिल नहीं किया और हम चार्ट चाहते थे ताकि बार-बार यह भ्रम न पैदा हो. कार्यालय रिपोर्ट कहती है कि चार्ट दायर नहीं किया गया है.

जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई मुद्दों को एक साथ टैग किया गया है. धर्म संसद में हेट स्पीच के मामलों और सार्वजनिक भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट आदि से जुड़े अन्य मामलों को अलग करने की आवश्यकता है. हम IT एक्ट के तहत नियम लेकर आए हैं .

जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि लेकिन हेट क्राइम को लेकर पहले से गाइडलाइन हैं. आप प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं. कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका पालन नहीं किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को धर्म संसद मामले में वेकेशन बेंच में अर्जी लगाने की इजाजत दी. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि धर्म संसद आयोजित होंगी और हेट स्पीच दी जा सकती है, लिहाजा उनको वेकेशन बेंच में अर्जी देने की अनुमति दी जाए.

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आशीष भार्गव
Senior Editor – Legal News
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