- एंबुलेंस सेवा के चार्ज पर SC ने जताई चिंता
- हर जगह मरीजों से लिया जा रहा अलग शुल्क
- कोर्ट ने राज्यों से एक कीमत तय करने को कहा
कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच कोविड-19 के मरीजों को सेवा देने के लिए एंबुलेंस सेवाओं (Ambulance Services for Covid-19 Patients) की ओर से ज्यादा शुल्क मांगने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को एंबुलेंस सेवाओं के लिए उचित मूल्य तय करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य महामारी से निपटने के लिए केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी से बंधे हुए हैं और सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड रोगियों को अस्पताल ले जाने के लिए प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाएं.
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया गया है और एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसिज़र (SoP) जारी की गई है. हलफनामे में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार की है और एक SOP भी जारी किया है. अदालत ने कहा कि Covid-19 के मरीजों के परिवहन के लिए SoP को भी निर्धारित किया गया है और इसमें सभी राज्यों को विस्तृत विवरण जारी करने का उल्लेख है.
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इसमें कहा गया है कि 29 मार्च, 2020 को जारी SoP का राज्यों द्वारा पालन जरूरी है और एंबुलेंस उपलब्ध कराई जानी चाहिए और मदद को जरूरतमंद व्यक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए, जिन्हें अस्पताल ले जाया जाना आवश्यक है. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दिशा-निर्देश एंबुलेंस के शुल्क को निर्धारित नहीं करते हैं.
अदालत ने कहा कि 'हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उचित शुल्क तय करेगी.' कोर्ट ने उस याचिका का भी निपटारा किया, जिसमें कोरोना को देखते हुए एंबुलेंस सुविधा समेत अन्य उपाय करने के लिए दिशा- निर्देश मांगे गए थे.
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