सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संगठित अपराध (Organized Crime) से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह विधायी और नीतिगत मसला है, लिहाजा यह कार्यपालिका और विधायिका का विषय है. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को लेकर कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत हम ऐसी मांग पर विचार नहीं कर सकते हैं.
इस मामले में CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि हम राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा समन्वय परिषद कैसे स्थापित कर सकते हैं? यह नीतिगत मामला है.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसी बनाए जाने के निर्देश दिए थे.
पुलिस के लिए था फैसला : सुप्रीम कोर्ट
इस पर कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुलिस आदि के लिए था, लेकिन आप तो संगठित अपराधों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी बनाने के निर्देश दिए जाने की मांग कर रहे हैं.
राष्ट्रीय एजेंसी बनाने के निर्देश देने की थी मांग
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा समन्वय परिषद स्थापित करने और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी बनाए जाने के निर्देश देने की मांग की गई थी.
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