बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता FIR रद्द करने की मांग लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई थी.
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और रेप की FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी. दरअसल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस दर्ज हो. दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया था.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. दिल्ली HC ने कहा था पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी. निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है.
दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी.
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