नई दि्ल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के जीवन पर आधारित फिल्म 'वानायुद्धम' को रिलीज किया जा सकता है। वीरप्पन की पत्नी ने इस फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने फिल्म के निर्माता को आदेश दिया है कि वह वीरप्पन की पत्नी को 25 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दे।
सितंबर में मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को रिलीज किए जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब निर्माता एएमआर राजेश फिल्म के कुछ दृश्यों को हटाने के लिए राजी हो गए, तो हाईकोर्ट ने इसे रिलीज करने की मंजूरी दे दी थी।
वीरप्पन की पत्नी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तमिल के अलावा यह फिल्म कन्नड़ और तेलूगु में भी बनी है। वीरप्पन अक्टूबर, 2004 में तमिलनाडु में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।
सितंबर में मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को रिलीज किए जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब निर्माता एएमआर राजेश फिल्म के कुछ दृश्यों को हटाने के लिए राजी हो गए, तो हाईकोर्ट ने इसे रिलीज करने की मंजूरी दे दी थी।
वीरप्पन की पत्नी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तमिल के अलावा यह फिल्म कन्नड़ और तेलूगु में भी बनी है। वीरप्पन अक्टूबर, 2004 में तमिलनाडु में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।
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