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This Article is From Mar 12, 2024

"हाईकोर्ट जाएं..." : किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि कोर्ट सरकार और प्रशासन से कहे कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, पंजाब, राजस्थान, यूपी में आंदोलनकारी किसानों (Farmer Protest) को सड़क से हटाया जाए, क्योंकि उनके ऐसे प्रदर्शन से आम जनता को दिक्कत हो रही है.

"हाईकोर्ट जाएं..." : किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार
Farmers Protest Hearing: किसान आंदोलन के खिलाफ याचिका पर सुु्प्रीम कोर्ट.(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

 किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Hearing On Farmer Protest) ने सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को किसान आंदोलन के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है. जब हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी कर दिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में समानांतर कार्रवाई क्यों चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जैसे ही इस मामले में दखल देगा तो हाईकोर्ट अपने हाथ खड़े कर लेगा तो इससे किसका उद्देश्य पूरा होगा.

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किसान आंदोलन पर दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता चंडीगढ़ से कुछ दूरी पर है इसीलिए वह हाईकोर्ट जाकर अपनी बात रख सकते हैं. अदालत की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली. सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में पूर्व विधायक डॉ नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि किसान कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक अपनी मांगें मनवाने के लिए सार्वजनिक स्थान और हाईवे को जाम करना छोड़ दें.

सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता की अपील

याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट सरकार और प्रशासन से कहे कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, पंजाब, राजस्थान, यूपी में आंदोलनकारियों को सड़क से हटाया जाए, क्योंकि उनके ऐसे प्रदर्शन से आम जनता को दिक्कत हो रही है, इसीलिए उनको सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए. याचिकाकर्ता के वकील शशांक देव सुधि ने कहा कि अदालत सरकार को निर्देश दे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करे. 

"ट्रैक्टर चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन करें किसान"

याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि किसान हाइवे पर ट्रैक्टर चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन करें, क्योंकि ट्रैक्टर सिर्फ खेती और कृषि कार्य के लिए है ना कि प्रदर्शन के लिए. साथ ही कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि वह सरकारों को आदेश दे कि वो भविष्य में इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर धरना- प्रदर्शन रोकने के लिए विस्तृत नियम और गाइडलाइन तैयार करे. 

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