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This Article is From Oct 23, 2017

मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका

पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए और नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने को चुनौती दी गई है.

मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका
  • मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने का मामला
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या का आरोप
  • 16 अगस्त 2016 और 23 मार्च 2017 के नोटिफिकेशन को चुनौती
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नई दिल्ली: मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है. इसमें पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए और नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने को चुनौती दी गई है.

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वकील राघव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दूर संचार मंत्रालय के 16 अगस्त 2016 और 23 मार्च 2017 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमें मंत्रालय ने पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए और नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. 

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राघव तन्खा ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार लोकनीति फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझ कर ग़लत व्याख्या की, जिसके मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए और नए मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा था.
याचिका में कहा गया है कि लोकनीति फाउंडेशन के मामले में सुप्रीम ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर का सत्यापन करने को कहा था, जबकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा था कि आधार कार्ड अनिर्वाय नहीं हैं हालांकि केंद्र सरकार ने यह कहा था कि आधार कार्ड के जरिये सत्यापन आसानी से होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आधार कार्ड के जरिए ही पुराने मोबाइल नंबर का सत्यापन और नया मोबाइल नंबर मिल सकता है.

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