रामपुर की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नसीर अहमद खान, वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की बहन और बड़े बेटे तथा अन्य को शत्रु संपत्ति के अतिक्रमण के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया है. अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर शत्रु संपत्ति के अतिक्रमण के मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया. कुछ आरोपी पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए.
अमरनाथ तिवारी ने कहा, ‘‘जिन लोगों को चार मार्च को अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत ने समन भेजा है उनमें मौजूदा सपा विधायक नसीर अहमद खान, आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान, आजम खान की बहन निखत अफ़लाक और दो अन्य शामिल हैं.''
इससे पहले, समाजवादी पार्टी (सपा) से रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र से निर्वाचित अब्दुल्ला आजम खान को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के बाद उनका नाम रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से काट दिया गया था. रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना के एक आवेदन पर आया, जिसमें मांग की गई थी कि अब्दुल्ला आज़म खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए. अब्दुल्ला आजम खान भी आजम खान के बेटे हैं.
यह भी पढ़ें-
जेएनयू के नए नियम : धरना करने पर 20,000 रुपये जुर्माना, हिंसा करने पर दाखिला रद्द
झारखंड में चिकित्सकों की हड़ताल, सभी सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में सेवाएं बाधित
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं