
इन्द्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)
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इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज
सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज की याचिका
खराब स्वास्थ्य और जेल में जीवन के खतरे का हवाला देकर दी था याचिका
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अदालत ने सीबीआई की दलील पर संज्ञान लिया कि मुखर्जी को सुरक्षित कोठरी में रखा गया है और जेल परिसर में चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं. एजेंसी ने दलील दी थी कि मुखर्जी की रिहाई अभियोजन पक्ष के मुकदमे के लिए नुकसानदेह होगा. अपनी जमानत याचिका में इन्द्राणी ने अप्रैल की घटना का हवाला दिया है जिसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था.अप्रैल के मामले में जेल अधिकारियों का दावा था कि यह मात्रा से ज्यादा दवा लेने का मामला है वहीं मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि संभवत: किसी ने उनकी दवाओं के साथ छेड़छाड़ की है.
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याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि अदालत में सुनवाई के बाद वह अकसर अपने सहयोगियों से चर्चा करती थी और संभवत: उन्हीं में से किसी ने दवाएं दी, जिससे मुखर्जी अप्रैल में बीमार हुई थी.
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