विनोद वर्मा की फाइल फोटो.
रायपुर:
रायपुर की स्थानीय अदालत ने मंत्री की कथित अश्लील सीडी मामले में गिरफ्तार पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट भावेश कुमार वट्टी की अदालत ने वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
यह भी पढ़ें : गाजियाबाद से पत्रकार विनोद वर्मा गिरफ्तार, पूछताछ, पेशी, जबरन वसूली और धमकी देने का केस दर्ज
रिजवी ने बताया कि वर्मा की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया. उन्होंने बताया कि अदालत में वर्मा के पक्ष में दलीलें दी गईं और कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, लेकिन अदालत ने इसे गंभीर प्रकृति का प्रकरण मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.
यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ सीडी मामले की जांच अब सीबीआई करेगी
रिजवी ने बताया कि गाजियाबाद के आसपास की वीडियो फुटेज की प्रति अदालत के सामने पेश की गई. उन्होने यह भी कहा कि जिस डिब्बे में पुलिस ने सीडी होने का दावा किया है, वह सील बंद नहीं था. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में प्रार्थी को किसने धमकी दी, किस फोन नंबर से धमकी दी, कितनी रकम मांगी गई और उसने क्या रकम दी इन सब पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है. रिजवी ने बताया कि अब वह सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी देंगे.
VIDEO : मंत्री की सीडी से हड़कंप, पत्रकार गिरफ़्तार
पत्रकार वर्मा अभी न्यायिक हिरासत में जेल में है. अदालत ने वर्मा को इस महीने की 13 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा था. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने पत्रकार विनोद वर्मा को 27 अक्टूबर को उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक वर्मा से 5 सौ की संख्या में अश्लील सीडी, पेन ड्राईव, लैपटॉप, डायरी और अन्य सामान बरामद किया गया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
यह भी पढ़ें : गाजियाबाद से पत्रकार विनोद वर्मा गिरफ्तार, पूछताछ, पेशी, जबरन वसूली और धमकी देने का केस दर्ज
रिजवी ने बताया कि वर्मा की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया. उन्होंने बताया कि अदालत में वर्मा के पक्ष में दलीलें दी गईं और कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, लेकिन अदालत ने इसे गंभीर प्रकृति का प्रकरण मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.
यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ सीडी मामले की जांच अब सीबीआई करेगी
रिजवी ने बताया कि गाजियाबाद के आसपास की वीडियो फुटेज की प्रति अदालत के सामने पेश की गई. उन्होने यह भी कहा कि जिस डिब्बे में पुलिस ने सीडी होने का दावा किया है, वह सील बंद नहीं था. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में प्रार्थी को किसने धमकी दी, किस फोन नंबर से धमकी दी, कितनी रकम मांगी गई और उसने क्या रकम दी इन सब पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है. रिजवी ने बताया कि अब वह सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी देंगे.
VIDEO : मंत्री की सीडी से हड़कंप, पत्रकार गिरफ़्तार
पत्रकार वर्मा अभी न्यायिक हिरासत में जेल में है. अदालत ने वर्मा को इस महीने की 13 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा था. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने पत्रकार विनोद वर्मा को 27 अक्टूबर को उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक वर्मा से 5 सौ की संख्या में अश्लील सीडी, पेन ड्राईव, लैपटॉप, डायरी और अन्य सामान बरामद किया गया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं