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This Article is From Dec 21, 2015

हरियाणा : नेपाली मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म व हत्या में 7 को मृत्युदंड

हरियाणा : नेपाली मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म व हत्या में 7 को मृत्युदंड
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
रोहतक: हरियाणा के रोहतक की एक विशेष अदालत ने नेपाल की रहने वाली एक मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के अपराध में सात दोषियों को मौत की सजा सुनाई। महिला के साथ हुई दुखद घटना इसी वर्ष फरवरी की है, जब वह इलाज के लिए रोहतक आई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल ने बीते शुक्रवार को दोषी पाए गए सातों अपराधियों को मौत की सजा सुनाई।

अदालत ने इसके अलावा सभी अपराधियों, पदम, पवन, सुनील, सरवार, राजेश, सुनील और मनबीर पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी अपराधी 20-30 आयुवर्ग के हैं।

रोहतक से 20 किलोमीटर दूर रोहतक-हिसार राजमार्ग पर चार फरवरी को गांव वालों को बाहु अकबरपुर के नजदीक एक खेत में महिला का शव विकृत अवस्था में मिला था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, महिला के गुप्तांगों में कुछ चीजें घुसेड़ी गई थीं। चिकित्सकों ने बताया कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, प्रताड़ित किया गया और उसके बाद बर्बरता से हत्या कर दी गई।

महिला की खोपड़ी में फ्रैक्चर था और उसके कुछ अंगों को संभवत: पशुओं ने नोच खाया था।

पीड़िता एक फरवरी से ही लापता था, जिसके बाद उसकी बहन और रिश्तेदारों ने रोहतक पुलिस से शिकायत की। हालांकि पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की और न ही तत्काल पीड़िता की खोजबीन ही शुरू की।

पीड़िता कुछ महीने पहले ही रोहतक के परास्नातक चिकित्सा संस्थान (पीजीआईएमएस) में उपचार कराने के लिए नेपाल से आई थी।

हरियाणा पुलिस ने मामले में नौ लोगों को आरोपी बनाया। उनमें से एक आरोपी ने जहां खुदकुशी कर ली, वहीं एक अन्य आरोपी वारदात के समय किशोर था और उसके खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है।

इस मामले में कार्रवाई न करने के कारण चारो ओर से हरियाणा पुलिस को आलोचना झेलनी पड़ी। रोहतक में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए जिसके बाद पुलिस हरकत में आई।

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