हार्दिक पटेल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
गुजरात में पटेलों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चलाने वाले हार्दिक पटेल पर लगाए गए देशद्रोह के मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को मामले में रिपोर्टिंग करने से रोक दिया है।
जस्टिस जेएस खेहर ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये एक संवेदनशील मामला है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो भी बात हो रही है, उसकी रिपोर्टिंग न की जाए। कोर्ट इस मामले में एक आदेश भी जारी करेगा।
-----------------------------------------------------------
आप जानते हैं, क्या कहती है देशद्रोह की धारा 124 ए ?
-----------------------------------------------------------
सुप्रीम कोर्ट हार्दिक पटेल द्वारा उनपर लगाए गए देशद्रोह के आरोप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
जस्टिस जेएस खेहर ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये एक संवेदनशील मामला है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो भी बात हो रही है, उसकी रिपोर्टिंग न की जाए। कोर्ट इस मामले में एक आदेश भी जारी करेगा।
-----------------------------------------------------------
आप जानते हैं, क्या कहती है देशद्रोह की धारा 124 ए ?
-----------------------------------------------------------
सुप्रीम कोर्ट हार्दिक पटेल द्वारा उनपर लगाए गए देशद्रोह के आरोप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
गुजरात, हार्दिक पटेल, पटेल आरक्षण, देशद्रोह मामला, सुप्रीम कोर्ट, Gujarat, Hardik Patel, Patel Reservation, Sedition Charges, Supreme Court