विज्ञापन
This Article is From May 02, 2022

नोएडा के साथ-साथ गाजियाबाद में भी दफा 144 लागू, COVID-19 के बढ़ते केसों के मद्देनज़र फैसला

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर पाबंदियां बढ़ रही हैं. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद धारा 144 लगा दी गई है.

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में धारा 144 लगा दी गई है. (प्रतीकात्‍मक)

नई दिल्ली:

देश में कोरोना के मामले (Corona Cases) बढ़ रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर पाबंदियां बढ़ रही हैं. दिल्‍ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) और गाजियाबाद (Ghaziabad) में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्‍हें प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है. कोरोना के मामलों में इजाफे और आगामी त्‍योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन की ओर से पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है. इसके मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही गौतम बुद्ध नगर कमिश्‍नरेट के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. 

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 270 नए मामले सामने आए हैं. गौतमबुद्ध नगर में 117, गाजियाबाद में 55, लखनऊ में 26 और आगरा में 15 मामले सामने आए हैं. इसी के चलते गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लगाई गई है. नोएडा में 31 मई तक और गाजियाबाद में 10 जून तक धारा 144 लागू की गई है. हालांकि इस दौरान स्‍कूल पहले की तरह ही जारी रहेंगे, लेकिन उनमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

नोएडा मॉल के बार में ऐसे शुरू हुई थी मारपीट, जिसमें एक शख्स की हो गई थी मौत, सामने आया CCTV वीडियो

वहीं दिल्‍ली में भी कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, जिसने नोएडा में चिंता और बढ़ा दी है. दिल्‍ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,485 नए मामले सामने आए. 

ग्रेटर नोएडा : 10000 लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला गो वे कंपनी का निदेशक गिरफ्तार

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्‍नरेट ने एक बयान में कहा, "उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं होगी."

नोएडा रोडरेज का VIDEO आया सामने : बहस के बाद कार सवार ने ऑन कैमरा शख्स को कुचला, मौत

साथ ही पुलिस ने कहा कि स्‍कूलों में परीक्षा के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का उचित रूप से पालन कराना होगा. 

इसके साथ ही यह भी कहा गया कि परीक्षा केंद्रों के परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना दुकानदार को लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी उपकरण किसी को भी बेचने या किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी. 

गार्डेन गैलेरिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सात आरोपियों को दबोचा

बता दें कि भारत में फिलहाल कोरोना के 19,500 सक्रिय मामले हैं. सक्रिय मामले अब देश के कुल मामलों का 0.04 प्रतिशत हैं. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com