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This Article is From Jan 24, 2023

SEBI ने कॉफी डे पर लगाया 3.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना, 45 दिन में चुकाना होगा

SEBI ने कहा कि इन फंडों को कंपनी और इसकी सात सहायक कंपनियों से डायवर्ट किया गया, जिस वजह से ही शेयरधारकों को नुकसान हुआ.

SEBI ने कॉफी डे पर लगाया 3.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना, 45 दिन में चुकाना होगा
नई दिल्ली:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर 3.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है. SEBI ने अपनी इस कार्रवाई को लेकर कहा कि कॉफी डे पर इसलिए जुर्माना लगाया है क्योंकि वो अपनी सहयोगी कंपनी से बकाया वसूल करने में विफल रही है. SEBI ने कॉफी डे पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर आदेश की कॉपी को अपनी वेबसाइट पर भी दिया है. 

रायटर्स के अनुसार SEBI ने भी कॉफी डे को मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं से 3.2 मिलियन डॉलर की वसूली करने के लिए कहा है. नियामक ने आगे कहा कि इन फंडों को कंपनी और इसकी सात सहायक कंपनियों से डायवर्ट किया गया, जिस वजह से ही शेयरधारकों को नुकसान हुआ. SEBI ने कॉफी डे को 45 दिनों के अंदर जुर्माने चुकाने को कहा है. 

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