विज्ञापन

हिंडनबर्ग केस: सारे आरोप निराधार, SEBI ने अदाणी ग्रुप को दी क्लीन चिट

हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों में अदाणी ग्रुप को सेबी से क्लीन चिट मिल गई है. गुरुवार को सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित नहीं हुए.

हिंडनबर्ग केस में सेबी ने अदाणी ग्रुप को दी क्लीन चिट.

  • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है.
  • सेबी ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और अन्य संबंधित पक्षों को क्लीन चिट दे दी है.
  • अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर और एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।

Adani Hindenburg Case: अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी ग्रुप पर लगाए गए आरोप सही साबित नहीं हुए. गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह को क्लीन चिट दे दी. सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके. ऐसे में नियामक ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है. अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को किसी भी देनदारी से मुक्त कर दिया.

SEBI की जांच में अदाणी ग्रुप पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप गलत 

सेबी ने अपनी जांच के बाद बताया कि हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप साबित नहीं हुए. SEBI ने 18 सितंबर को पारित अपने अंतिम आदेश में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी, उनके भाई राजेश अदाणी, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर और एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज को दोषमुक्त कर दिया है.

पढ़ें- हिंडनबर्ग केस में सेबी की क्लीन चिट पर गौतम अदाणी बोले- सत्यमेव जयते

लेन-देन में नहीं मिली कोई गड़बड़ी

SEBI के आदेश के अनुसार संबंधित पक्ष के लेन-देन में कोई गड़बड़ी नहीं मिली. जिसके बाद गुरुवार को बाजार नियामक SEBI ने हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में अदाणी समूह के खिलाफ दायर मामले का निपटारा करते हुए क्लीन चिट दे दी. 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बार्ड (सेबी) ने दो अलग-अलग आदेशों में कहा कि नियामक ने मामले में कोई उल्लंघन नहीं पाया. उसने कहा कि यह देखते हुए कि उस समय असंबंधित पक्षों के साथ इस तरह के लेन-देन संबंधित पक्ष सौदे के रूप में पात्र नहीं थे. इसका कारण 2021 के संशोधन के बाद ही परिभाषा का विस्तार किया गया था.

अपने आदेश में सेबी ने कहा कि कर्ज ब्याज सहित चुकाए गए थे, कोई धनराशि नहीं निकाली गई थी. इसलिए कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ. ऐसे में अदाणी समूह के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी गई है.

हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में लगाए थे आरोप

हिंडनबर्ग ने जनवरी, 2023 में आरोप लगाया था कि अदाणी समूह ने तीन कंपनियों... एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज, माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स और रेहवर इन्फ्रास्ट्रक्चर... का इस्तेमाल अदाणी समूह की कंपनियों के बीच पैसा भेजने के लिए माध्यम के रूप में किया था. जो अब पूरी तरह से निराधार निकला.

अदाणी समूह ने पहले ही हिंडनबर्ग के आरोपों को किया है खारिज

उल्लेखनीय है कि अदाणी समूह ने हमेशा हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को जोरदार तरीके से खारिज किया है. अदाणी ग्रुप ने कहा था कि यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़-तोड़पूर्ण चयन है, जिससे व्यक्तिगत मुनाफाखोरी के लिए पूर्व-निर्धारित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके.

पढ़ें- अदाणी ग्रुप को SEBI की क्लीन चिट से सब कुछ आईने की तरह साफ हुआ, बोले SC के वकील देहाद्राई

सेबी ने हिंडनबर्ग को जारी किया था नोटिस

सेबी ने पिछले वर्ष हिंडनबर्ग रिसर्च, नेट एंडरसन और मॉरीशस स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मार्क किंगडन की संस्थाओं को अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसके बाद शॉर्ट सेलर फर्म के संस्थापक नेट एंडरसन ने आनन-फानन में हिंडनबर्ग को बंद करने का ऐलान कर दिया था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com