सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर यूपी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार बुधवार तक लोकायुक्त नियुक्त करें। नियुक्ति न हुई तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने को तैयार रहें।
कोर्ट ने कहा है कि अगर आप लोकायुक्त की नियुक्ति में नाकाम रहते हैं तो हम आदेश में लिखेंगे कि सीएम, गवर्नर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटी करने में असफल रहे।
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए, लेकिन अब तक यह कार्य नहीं हुआ। कोर्ट ने इसी महीने यूपी को नोटिस जारी करके लोकायुक्त की नियुक्ति न करने को लेकर जवाब मांगा था।
कोर्ट ने कहा है कि अगर आप लोकायुक्त की नियुक्ति में नाकाम रहते हैं तो हम आदेश में लिखेंगे कि सीएम, गवर्नर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटी करने में असफल रहे।
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए, लेकिन अब तक यह कार्य नहीं हुआ। कोर्ट ने इसी महीने यूपी को नोटिस जारी करके लोकायुक्त की नियुक्ति न करने को लेकर जवाब मांगा था।
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