दंपति की 2008 में भारत में शादी हुई थी और बाद में वे अमेरिका चले गए. (फाइल)
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला को 11 वर्षीय बेटे को उसके पिता को सौंपने और उसकी अमेरिका वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जो उसकी जन्मभूमि है. न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अमेरिका में रहने वाले पिता को लड़के को सौंपने से इनकार कर दिया गया था.